नई दिल्ली: पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया (CM Manish Sisodia) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सिसोदिया को शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) से दो झटके मिले। पहला तो कोर्ट ने ED की सिसोदिया की रिमांड वाली मांग को मान लिया है।
कोर्ट 7 दिन की रिमांड मंजूर कर ली। दूसरा कोर्ट ने CBI द्वारा गिरफ्तारी के मामले में बेल याचिका पर सुनवाई 21 मार्च तक के लिए टाल दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एवेन्यू कोर्ट (Avenue Court) में 57 पेज की रिमांड कॉपी जमाकर सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांगी थी।
बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया
इससे पहले कोर्ट में ED ने सुनवाई के दौरान दावा किया कि आबकारी नीति तैयार करने के पीछे साजिश थी। शराब नीति में नियम बदलकर कुछ खास लोगों को 6% की जगह 12% लाभ पहुंचाया गया। सिसोदिया से पूछताछ के लिए रिमांड (Remand) जरूरी है। ED ने कोर्ट में कहा कि मनीष सिसोदिया और के कविता संपर्क में थे।
ED ने कोर्ट में दावा किया, इस नीति से दक्षिण की कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया। बड़े कारोबारियों (Traders) को फायदा पहुंचाया गया। सिसोदिया के कहने पर शराब नीति के नियम बदले गए। अवैध कमाई की व्यवस्था बनाई गई।
घोटाले में 219 करोड़ रुपये की ट्रेल मिली
थोक व्यापार का हिस्सा खास लोगों को दिया गया। 6% की जगह 12% का मार्जिन दिया गया। डिजिटल सबूत मिटाए गए।
ED ने कहा, 12 प्रतिशत मार्जिन के सवाल पर सिसोदिया (Sisodia) गलत जवाब दे रहे थे। इस घोटाले में 219 करोड़ रुपये की ट्रेल मिली है। हमें पूरी कार्यप्रणाली की जांच करने और अन्य आरोपियों के सामने पूछताछ करने की जरूरत है। इसलिए 10 दिन की रिमांड मांगी है।