रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने रांची हिंसा (Ranchi Violence) के मेन Accused यानी मुख्य आरोपी नवाब चिश्ती (Nawab Chishti) की जमानत याचिका (Petition) को बुधवार को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। जस्टिस राजेश कुमार (Justice Rajesh Kumar) ने बेल देने से इनकार कर दिया।
10 जून 2022 को हुई थी हिंसा
गौरतलब है कि हिंसा के बाद रांची (Ranchi) के डोरंडा थाना में Nawab Chishti के खिलाफ कांड संख्या 152/2022 दर्ज हुई थी।10 जून 2022 को पैगंबर मोहम्मद विवाद के बाद Jharkhand के रांची जिले (Ranchi District) में जमकर बवाल हुआ था।
हंगामा इतना बढ़ गया था कि तोडफोड़ और आगजनी भी हुई थी। इसके बाद राजधानी रांची में Internet सेवाएं बंद कर दी गई थीं।
दो लोगों की हुई थी मौत
जुमे की नमाज के बाद यह हिंसा हुई थी। Violence के दौरान दो लोगों की मौत हुई थी। दर्जनभर से अधिक लोग घायल हुए थे। इस धटना में Police के कई पदाधिकारी और जवान भी जख्मी हो गए थे।