रामगढ़: ADJ वन शेषनाथ सिंह की अदालत ने धारा 302 के तहत गुरूवार को एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या के मामले में RPF जवान पवन कुमार सिंह को फांसी की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजक (Public Prosecutor) आरबी राय ने बताया कि धारा 307 में 10 साल की सजा, 10 हजार रुपए जुर्माना, नहीं देने पर अतिरिक्त एक साल की सजा, 27 आर्म्स एक्ट (Arms Act) के तहत 7 साल की सजा, 10 हजार का जुर्माना, नहीं देने पर अतिरिक्त एक साल की सजा सुनाई गई है।
पवन कुमार सिंह को दोषी करार
उल्लेखनीय है कि रामगढ़ जिले में वर्ष 2019 में एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या RPF जवान पवन कुमार सिंह ने कर दी थी।
RPF जवान पवन कुमार सिंह के खिलाफ 16 लोगों की गवाही हुई थी। इसके अलावा अनुसंधानकर्ता (Researcher) संजीव बेसरा ने भी अपना बयान न्यायालय (Court) में दर्ज कराया था। सभी गवाहों के बयान के आधार पर पवन कुमार सिंह को दोषी करार दिया गया था।
रेलवे क्वार्टर 10 में चार लोगों की हत्या
17 अगस्त 2019 की रात बरकाकाना ओपी क्षेत्र (Barkakana OP Area) के रेलवे क्वार्टर 10 में चार लोगों की हत्या हुई थी।
RPF जवान पवन कुमार सिंह ने अपनी गर्भवती (Pregnant) प्रेमिका वर्षा देवी उर्फ मीना देवी, प्रेमिका के पिता अशोक राम, प्रेमिका की मां लीलावती देवी की हत्या कर दी थी। इस वारदात (Incident) में सुमन कुमारी और संजय राम भी जख्मी हुए थे।