रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस एसके द्विवेदी (Justice SK Dwivedi) की कोर्ट में गुरुवार को बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो (Dhullu Mahto) की क्रिमिनल रिवीजन (Criminal Revision) पर सुनवाई हुई।
कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी।
35 केस में अदालत ने ढुल्लू महतो को बरी कर दिया
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता (Petitioner) की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा (Indrajit Sinha) एवं अजय शाह ने कोर्ट को बताया कि जब भी विधायक ढुल्लू महतो के किसी भी केस की कोर्ट में चर्चा होती है, तो सरकार की ओर से बताया जाता है कि उनके खिलाफ करीब 45 अपराधिक केस दर्ज हैं, जबकि वस्तुस्थिति यह है कि इन मामलों में से 35 केस में अदालत ने ढुल्लू महतो को बरी कर दिया है।
इसलिए जिन मामलों में ढुल्लू महतो रिहा हो चुके हैं, उन मामलों को उनके आपराधिक इतिहास (Criminal History) के साथ न जोड़ा जाए।
अदालत ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।