रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के चीफ जस्टिस (Chief Justice) संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने शुक्रवार को स्वत: संज्ञान लिए गए मामले की सुनवाई के दौरान राज्य के गृह सचिव को छह अप्रैल को अदालत (Court) में सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है।
गृह सचिव को यह बताने को कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश के आलोक में अब तक राज्य में मॉडल जेल मैनुअल (Prison Manual) क्यों नहीं तैयार किया गया है।
समय देने का आग्रह
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया।
इस पर अदालत ने नाराजगी जतायी। Court ने कहा कि आखिर सरकार Prison Manual बनाने में स्पष्ट जवाब क्यों नहीं दे रही है।
सरकार को वर्ष 2016 से मॉडल जेल मैनुअल बनाने का निर्देश दिया गया है। सात साल बीत जाने के बाद भी कभी कहा जा रहा है कि ड्राफ्टिंग (Drafting) हो रही।
कभी कैबिनेट में भेजे जाने की बात कही जा रही है। सिर्फ फाइल इधर से उधर हो रही है लेकिन Manual अब तक तैयार क्यों नहीं हो सका, इसकी सटीक जानकारी नहीं दी जा रही है।