जमशेदपुर: श्रेणी न्यायिक दंड अधिकारी (Category Judicial Penal Officer) श्रीप्रिया की अदालत ने झारखंड माइनरिटी फ्रंट (Jharkhand Minority Front) के महासचिव बाबर खान (Babar Khan) और शाही आदिल को बरी कर दिया है।
दोनों पर अपने साथ 20 से 25 सहयोगियों को लेकर लैंड विभाग के पदाधिकारियों (Land Department Officials) पर हमला करने का आरोप लगा है।
क्या है पूरा मामला?
आरोप के अनुसार, सभी धारदार हथियार (Edged Weapon), लाठी-डंडा, और कुदाली से लैश होकर साकची मेन गोलचक्कर के उत्तर पश्चिम मानगो टेंपो स्टैंड (West Mango Tempo Stand) के बगल में पोस्टल पार्क की चहारदीवारी को अवैध तरीके से तीन जगहों पर तोड़ दिया गया।
साथ ही लैंड ऑफिस टाटा स्टील (Tata Steel) के तहसीलदार कल्याण सेन गुप्ता के साथ मारपीट की। कल्याण सेन गुप्ता के द्वारा साकची थाना में बाबर खान एवं शाही आदिल के विरुद्ध FIR दर्ज कराई थी।