लंदन: अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Russian President Vladimir Putin) के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट (Arrest warrant) जारी किया है।
BBC ने बताया कि अदालत का आरोप है कि वह युद्ध अपराधों (war crimes) के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें यूक्रेन से रूस (Ukraine to Russia) में बच्चों का अवैध निर्वासन भी शामिल है।
युद्ध के लिए ठहराया जिम्मेदार
अदालत कहता है कि यूक्रेन (Ukraine) में 24 फरवरी, 2022 से अपराध किए गए थे- जब रूस ने अपना पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किया था। मॉस्को ने आक्रमण के दौरान युद्ध अपराधों (war crimes) के आरोपों से इनकार किया है। ICC ने पुतिन पर बच्चों के निर्वासन में शामिल होने का आरोप लगाया है, और कहा है कि उसके पास यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि उसने सीधे कृत्यों को अंजाम दिया, साथ ही साथ दूसरों के साथ काम किया।
रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा- गिरफ्तारी वारंट अर्थहीन
BBC ने बताया कि अदालत ने यह भी कहा कि रूसी नेता बच्चों को निर्वासित करने वाले अन्य लोगों को रोकने के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग करने में विफल रहे। रूस की बाल अधिकार आयुक्त मारिया लावोवा-बेलोवा भी ICC द्वारा वांछित हैं। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि गिरफ्तारी वारंट अर्थहीन हैं।
Telegram पर मारिया जखारोवा ने लिखा
BBC की रिपोर्ट के अनुसार, टेलीग्राम पर मारिया जखारोवा ने लिखा, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के फैसलों का हमारे देश के लिए कोई मतलब नहीं है, जिसमें कानूनी दृष्टिकोण भी शामिल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वारंट के बावजूद, आईसीसी के पास संदिग्धों को गिरफ्तार करने की कोई शक्ति नहीं है, और यह केवल उन देशों के भीतर अधिकार क्षेत्र का उपयोग कर सकता है, जिन्होंने अदालत की स्थापना करने वाले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। BBC ने बताया कि रूस ने उस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया है।