मसानजोर डैम को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने बंगाल सरकार को भेजा नोटिस, केंद्र सरकार को भी जवाब देने के लिए…

याचिका (Petition) में कहा गया है कि अगर मसानजोर डैम का विवाद खत्म हो जाएगा, तो झारखंड के संथाल परगना के कई जिलों में सिंचाई के पानी की समस्या समाप्त हो सकती है

News Desk
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रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने सोमवार को मसानजोर डैम (Massanjore Dam) को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस संबंध में कोर्ट ने केंद्र सरकार (Central Government) को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

साथ ही बंगाल सरकार को भी नोटिस जारी किया। बता दें कि इस याचिका के याचिकाकर्ता हैं गोड्डा के BJP MP निशिकांत दुबे।

24 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायाधीश संजय मिश्र (Sanjay Mishra) की बेंच में इस जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। MP निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। अब 24 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी।

पानी और बिजली पर झारखंड के वाजिब हक का उठाया है मुद्दा

गौरतलब है कि निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) ने मसानजोर डैम (Massanjore Dam) के पानी के इस्तेमाल और उससे उत्पादित बिजली में भी झारखंड सरकार के वाजिब हक की मांग को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटया है।

याचिका (Petition) में कहा गया है कि अगर मसानजोर डैम का विवाद खत्म हो जाएगा, तो झारखंड के संथाल परगना के कई जिलों में सिंचाई के पानी की समस्या समाप्त हो सकती है।

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