धनबाद : 14 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म (Rape) करने वाले आरोपी फूफवाडीह बरवाअड्डा निवासी कंचन हाजरा को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह (Special Judge Prabhakar Singh) की अदालत ने सोमवार को दोषी करार दिया।
अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 21 मार्च की तारीख तय की है। प्राथमिकी पीड़िता की शिकायत (Complaint) पर बरवाड्डा थाने में दर्ज की गई थी।
घर के पीछे शौच करने गई थी पीड़िता
प्राथमिकी के मुताबिक 11 नवंबर 2020 को संध्या करीब 6:30 बजे बच्ची अपने घर के पीछे शौच के लिए गई हुई थी। इस दौरान वहां पहले से ही घात लगाकर बैठे कंचन ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म (Rape) किया।
पीड़िता (Victim) के शोर मचाने पर आरोपी (Accused) वहां से भाग गया। इसके बाद पीड़िता (Victim) ने अपने परिजनों को सूचना दी। परिजन उसे इलाज के लिए PMCH Hospital ले गए।
अस्पताल में ही पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज किया था। अनुसंधान के बाद पुलिस ने 18 दिसंबर 20 को कंचन के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था। 10 फरवरी 21 को आरोप (Accuse) तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी। अपर लोक अभियोजक ने ग्यारह गवाहों का परीक्षण कराया था।