रांची: Jharkhand High Court के जस्टिस S चंद्रशेखर (S Chandrasekhar) की अध्यक्षता वाली खंडपीठ (Bench) में गुरुवार को राज्य के नगर निकायों में नक्शे स्वीकृति में पैसों के खेल मामले में कोर्ट के स्वत: संज्ञान पर सुनवाई हुई।
कोर्ट ने रांची नगर निगम (Ranchi Municipal Corporation) से नक्शा स्वीकृति पर रोक जारी रखी है। साथ ही सुनवाई की अगली तिथि छह अप्रैल निर्धारित की है।
कोर्ट ने महाधिवक्ता को इससे संबंधित पिटीशन दाखिल करने को कहा
कोर्ट ने मामले में रांची नगर निगम (Ranchi Municipal Corporation) और RRDA से पूछा है कि ऑनलाइन मोड में नक्शा स्वीकृति का कार्य होने के बाद से अब तक कितने नक्शे स्वीकृत हुए, कितने नक्शे स्वीकृति का काम लंबित है और कितने नक्शे को अस्वीकृत किए गए।
इस पर स्टेटस रिपोर्ट (Status Report) दायर करें। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन (Advocate General Rajeev Ranjan) ने कोर्ट से नक्शा स्वीकृति पर लगी रोक हटाने का आग्रह किया, जिस पर कोर्ट ने महाधिवक्ता को इससे संबंधित पिटीशन दाखिल करने को कहा है।
कोर्ट ने मामले को LPA 132 / 2012 के साथ टैग करने का निर्देश दिया
उल्लेखनीय है कि इससे संबंधित खबर पूर्व में रांची (Ranchi) के स्थानीय समाचार पत्र में छपी थी, जिस पर कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था। कोर्ट ने इस मामले को LPA 132 / 2012 के साथ टैग करने का निर्देश दिया था।