रांची: Jharkhand High Court के जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट में गुरुवार को बरी हुए मामले को उनके आपराधिक इतिहास में नहीं जोड़ने को लेकर बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की क्रिमिनल रिवीजन याचिका (Criminal Revision Petition) पर सुनवाई हुई।
कोर्ट में राज्य सरकार (State Government) का जवाब दाखिल नहीं हो सका।
कोर्ट (Court ) ने सरकार को दोबारा समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 11 अप्रैल निर्धारित की है।
करीब 48 आपराधिक केस दर्ज
पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता (Advocate) इंद्रजीत सिन्हा एवं अजय शाह ने कोर्ट को बताया था कि जब भी विधायक ढुल्लू महतो के किसी भी केस की Court में चर्चा होती है, तो सरकार की ओर से और बताया जाता है कि उनके खिलाफ करीब 48 आपराधिक केस दर्ज हैं जबकि वस्तुस्थिति यह है कि 35 केस में अदालत ने ढुल्लू महतो को बरी कर दिया है।
इसलिए ऐसे मामले, जिसमें ढुल्लू महतो बरी हो चुके हैं उसे उनके आपराधिक इतिहास के साथ न जोड़ा जाए।