रांची : Jharkhand में सभी प्रकार के सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) के लिए बायोमेट्रिक (Biometric) उपस्थिति को अनिवार्य बना दिया गया है।
इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से नोटिफिकेशन (Notification) जारी हो चुका है।
नया नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। यह नियम स्थायी कर्मियों और संविदा कर्मियों (Contract Workers) के साथ-साथ दैनिकभोगी कर्मियों पर भी समान रूप से लागू होगा।
ऐसे कर्मी जो न्यूनतम तीन माह की अवधि के लिए नियोजित किए गए हों, उन्हें भी बायोमीट्रिक उपस्थिति (Biometric Attendance) दर्ज करनी होगी। तीन माह से कम अविधि के लिए नियोजन पर इससे छूट मिलेगी।
यहां-यहां भेजी गई नोटिफिकेशन की प्रति
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार (Administrative Reforms) तथा राजभाषा विभाग (Department of Official Language) के उपसचिव आसिफ हसन ने इस बाबत अधिसूचना जारी की है।
इसकी प्रति महालेखाकार के साथ-साथ सभी विभाग, प्रमंडलीय आयुक्त, उपायुक्त, सभी सचिवालय (Secretariat) एवं संस्थाओं को भेजी गयी है।
स्पष्ट किया गया है कि आधार आधारित Biometric Attendance प्रणाली के अंतर्गत दोनों समय (आने और जाने) दैनिक उपस्थिति दर्ज करने का दायित्व सभी सरकारीकर्मियों व अन्य कार्यरत कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगा।