इस्लामाबाद: Islamabad की एक अदालत ने बुधवार को जज को धमकी देने के मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष इमरान खान के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट (Non-Bailable Arrest Warrant) जारी किया।
जियो न्यूज ने बताया कि सिविल जज मलिक अमन ने पूर्व प्रधानमंत्री (Former Prime Minister) इमरान खान की बुधवार की सुनवाई से छूट की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए फैसला सुनाया।
अदालत ने PTI प्रमुख को 18 अप्रैल को पेश होने का भी निर्देश दिया।
इमरान खान को सुरक्षा संबंधी चिंता
सुनवाई के दौरान, खान के वकीलों ने उनकी जमानती गिरफ्तारी वारंट (Bailable Arrest Warrant) बरकरार रखने का अनुरोध किया क्योंकि वह सुरक्षा खतरों का सामना कर रहे थे।
PTI प्रमुख के वकील ने कहा, इमरान खान को सुरक्षा संबंधी चिंता है, उनका जीवन खतरे में है, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (Islamabad High Court) ने भी उनसे सुरक्षा वापस लेने के लिए नोटिस जारी किया है।
याचिका पर भी उनके हस्ताक्षर
इस पर जज ने कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से अभी तक कोई पेश नहीं हुआ है, देखते हैं उनका क्या कहना है।
ब्रेक के बाद अभियोजक राजा रिजवान अब्बासी सिविल जज (Civil Judge) मलिक अमन की अदालत में पेश हुए और पेशी से छूट की इमरान खान की याचिका का विरोध किया।
जियो न्यूज (Geo News) ने बताया कि अभियोजक ने कहा कि खान अनुपस्थित है और जमानती वारंट को गैर जमानती वारंट (Non Bailable Warrant) में बदला जाना चाहिए। यहां तक कि याचिका पर भी उनके हस्ताक्षर नहीं हैं।
देशद्रोह के मामले में जमानत
याचिका पर दोनों पक्षों की दलील पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया जिसकी घोषणा बाद में की गई।
Geo News ने बताया कि इस मामले में आरोप, खान के एक भाषण से संबंधित हैं, जिसमें उन्होंने पिछले साल अपने एक करीबी सहयोगी शाहबाज गिल को देशद्रोह के एक मामले में जमानत से वंचित करने के बाद कथित तौर पर पुलिस और एक महिला न्यायाधीश (Lady Judge) को धमकी दी थी।
पिछले साल अप्रैल में प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व में एकजुट विपक्ष द्वारा विश्वास मत के जरिए निष्कासन (Eviction) के बाद से क्रिकेटर (Cricketer) से राजनेता बने इमरान खान को कानूनी संकट का सामना करना पड़ा है।
जियो न्यूज ने बताया कि दोषी राजनेता को कम से कम 5 साल के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।