रांची: Jharkhand High Court ने राज्य में बाल आयोग, सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी (Police Complaints Authority), लोकायुक्त सहित करीब 12 संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद खाली रहने पर राज्य सरकार (State Government) से जवाब मांगा है।
कोर्ट ने मौखिक तौर पर कहा कि अगर State Government इन पदों को भरने पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो इस संबंध में कोर्ट दिशानिर्देश जारी करेगी।
High Court के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एडवोकेट एसोसिएशन (Advocate Association) की जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की।
जगहों पर पैरवी
Association की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार ने कोर्ट को बताया कि करीब 4 वर्षों से राज्य बाल आयोग, सूचना आयोग (Information Commission), मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त आदि संवैधानिक संस्थाओं में पदों के रिक्त रहने से किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है। अधिवक्ता इन जगहों पर पैरवी करते हैं लेकिन इन आयोग में काम नहीं होने से अधिवक्ताओं के समक्ष भी समस्या हो रही है।
सूचना आयोग का कार्य
जल्द से जल्द इन संवैधानिक संस्थाओं में रिक्त पदों (Vacancies) को भरा जाए।
वहीं वरीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने Court को बताया कि राज्य सूचना आयोग में न अध्यक्ष है और न सदस्य हैं। इससे सूचना आयोग का कार्य प्रभावित हो रहा है।
वर्ष 2020 में सूचना आयोग में रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञापन (Advertisement) निकाला गया था लेकिन अब तक सूचना आयोग में कोई नियुक्ति नहीं हो पाई है।
State Government की ओर से इस मामले में जवाब देने के लिए समय की मांग की गई।
Court ने इस मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल निर्धारित की है।