रांची: Jharkhand High Court के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र (Sanjay Kumar Mishra) की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में शुक्रवार को देवघर (Deoghar) स्थित AIIMS में बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर MP निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
कोर्ट ने राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले में देवघर AIIMS के निदेशक को प्रतिवादी बनाया है।
मामले की अगली सुनवाई तीन मई को
कोर्ट ने उनसे पूछा है कि देवघर, AIIMS में आवश्यक बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उनको किन-किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, इसकी जानकारी दें। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तीन मई निर्धारित की है।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय (Diwakar Upadhyay) एवं केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने पैरवी की।