दुमका: नौ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म (Rape) के आरोपित आयुक्त कार्यालय (Office) के कर्मी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने (Fines) की सजा सुनाया है।
सजा डीजे वन रमेश चंद्रा के न्यायालय ने शुक्रवार को मुकर्रर किया है।
न्यायालय ने मुफस्सिल थाना (Mufassil Thana) क्षेत्र के चोरकट्टा गांव निवासी आयुक्त कार्यालय (Commissioner’s Office) कर्मी जयराम सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये जुर्माना किया है।
जुर्माना (Fine) की राशि अदा नहीं करने के स्थिति में 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
पॉक्सो एक्ट 6 तहत आरोपित को गिरफ्तार
मामला सितंबर माह वर्ष 2014 का है। पड़ोस में रहने वाली बच्ची को बहला-फुसला का जयराम सिंह ने Rape किया। तकलीफ होने पर बच्ची ने परिजनों को पूरा मामले से अवगत कराया।
इसके बाद परिजनों ने मुफस्सिल थाना में मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई।
वर्ष 2017 में पुलिस कांड संख्या 123/14 के भादवी की धारा 376 पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) 6 तहत आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
मामले में 12 गवाहों की गवाही हुई।
केस में पैरवी बचाव पक्ष से अधिवक्ता काजल गोरांई और अभियोजन पक्ष (Prosecutors) से बहस सहायक लोक अभियोजन चंपा कुमारी कर रही थी।