रांची: साल 2009 में राजधानी Ranchi में हुए व्यवसायी राजू धानुका हत्याकांड (Raju Dhanuka Murder Case) में सिविल कोर्ट (Civil Court) ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी तौकीर उर्फ रिंकु को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
पुलिस ने प्रस्तुत किए थे 5 गवाह
यह हत्याकांड काफी चर्चित रहा था। इस संबंध में कोतवाली थाने (Police Station) में कांड संख्या 199/2009 दर्ज की गई थी। तौकीर उर्फ रिंकु पर यह आरोप लगा था कि उसने ही राजू धानुका की हत्या की है।
पुलिस द्वारा इस मामले में 5 गवाह प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन ये सारे गवाह साबित नहीं कर पाए कि तौकीर ने ही राजू की हत्या (Raju’s Murder) की है।