रांची: पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी (Marriage) करने के कारण लापुंग निवासी रोशन मुंडा को न्यायिक दंडाधिकारी ऐश्वर्या श्रीवास्तव (Aishwarya Srivastava) की अदालत ने दोषी पाकर पति तीन साल कैद की सजा सुनाई है।
20 हजार रुपये का जुर्माना (Fine) भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त एक महीने जेल काटनी होगी।
दहेज प्रताड़ना का भी दोषी
जानकारी के अनुसार, सुनिता कुमार ने लापुंग थाना (Lapung Police Station) में 18 दिसंबर 2015 को FIR दर्ज कराई थी। कहा गया था शादी के सात महीने बाद मेरे पति ने दूसरी लड़की से शादी (Marriage) कर उसे घर ले आया था।
विरोध करने पर मारपीट करने लगा था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष (Prosecutors) की ओर से सात गवाहों को प्रस्तुत किया गया था। अदालत ने अभियुक्त को दहेज प्रताड़ना के आरोप में भी दोषी पाकर दो साल की सजा सुनाई है।