रांची: रांची सिविल कोर्ट (Ranchi Civil Court) के अपर न्यायायुक्त (10) ने बुधवार को रांची मेन रोड (Ranchi Main Road) हिंसा मामले में 11 आरोपितों के खिलाफ आरोप गठित कर दिया है। इसके बाद अब कोर्ट ट्रायल (Court Trial) की प्रक्रिया शुरू करेगा।
रांची CO अशोक भगत ने दर्ज करवाया था मामला
कोर्ट ने जिन आरोपितों के खिलाफ आरोप गठित किया है, इनमें मो. अफसर, मो. शाहबाज, मो. उस्मान, तबारक कुरैशी, अफसर, अरमान हुसैन, मो. रमजान, मो. अमजद, मो. माज, मो. सरफराज और मो. इरफान के नाम शामिल हैं।
सभी आरोपितों के खिलाफ 147, 148, 149, 120(B), 295(A), 153(AA), 153(A), 341, 332, 333, 353, 307, 379, 511, 324, 325, 326 और आर्म्स एक्ट (Arms Act) की धारा 27 समेत प्रिवेंशन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत ट्रायल चलेगा।
इस संबंध में रांची CO अशोक भगत द्वारा डेली मार्केट थाना में कांड संख्या 17/2022 दर्ज करवाया गया है।
रांची के तत्कालीन SSP समेत कई पुलिसकर्मी हुए थे घायल
उल्लेखनीय है कि BJP नेता नूपुर शर्मा के दिए गए बयान के विरोध में 10 जून, 2022 को जुमे की नमाज के बाद रांची (Ranchi) के मेन रोड में जमकर हिंसा हुई थी।
इसमें आरोपितों (Accused) के भड़काने पर भीड़ ने मंदिर पर पथराव किया था, जिसे रोकने गई पुलिस पर हमला किया गया। इसमें रांची के तत्कालीन SSP समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।
इस हिंसा के दौरान हुई गोलीबारी में दो की मौत भी हुई थी। CID इस मामले की जांच कर रही है। यह मामला हाई कोर्ट में भी चल रहा है।