रांची: Jharkhand High Court के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद (Sujit Narayan Prasad) और जस्टिस सुभाष चांद की अदालत में गुरुवार को प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी (TPC) के लातेहार एरिया कमांडर नथुनी उर्फ नथुनी सिंह (Nathuni Singh) की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई।
अदालत ने पुलिस को दिया निर्देश
सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस को केस डायरी (Case Diary) जमा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट अब एक सप्ताह बाद नथुनी की बेल पर सुनवाई करेगा।
राज्य सरकार की अधिवक्ता अनुराधा सहाय (Anuradha Sahay) ने जमानत याचिका का विरोध किया।
FIR में गंभीर आरोप लगाए गए
उल्लेखनीय है कि लातेहार जिले के लातेहार थाना में वर्ष 2022 में कांड संख्या 48 दर्ज की गई है। FIR में आर्म्स एक्ट और 17 क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट (Criminal Law Amendment) समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसी केस में नथुनी ने जमानत याचिका दाखिल की है।