लखनऊ: CBI अदालत ने शुक्रवार को देवरिया जेल (Deoria Jail) में एक व्यवसायी के अपहरण और मारपीट के एक मामले में गैंगस्टर (Gangster) से नेता बने अतीक अहमद और उसके बेटे उमर के खिलाफ आरोप तय किए हैं।
तब अतीक देवरिया जेल में ही था।
आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के जरिए अतीक की कोर्ट (Court) में पेशी हुई।
अतीक ने कथित तौर पर देवरिया जेल में लखनऊ के एक व्यवसायी मोहित जायसवाल के साथ मारपीट की थी, जहां दिसंबर 2018 में उसे अगवा करके रखा गया था।
चुटकियों में साफ़ हो जाएगी जमी हुयी धूल
व्यवसायी ने दावा किया था कि अतीक अहमद ने उसे 40 करोड़ रुपये की संपत्ति पर हस्ताक्षर (Signature) करने के लिए मजबूर किया।
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15 अन्य लोगों ने जबरन उनकी SUV छीन ली
अपनी पुलिस शिकायत में, मोहित जायसवाल ने आरोप लगाया कि अतीक अहमद, उनके बेटे उमर और लगभग 15 अन्य लोगों ने जबरन उनकी SUV छीन ली, जिसमें उन्हें राज्य की राजधानी से देवरिया ले जाया गया था।
जायसवाल द्वारा लखनऊ के कृष्णा नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने अतीक, उनके बेटे उमर और अन्य पर हत्या (Killing) के प्रयास सहित विभिन्न आरोपों में मामला दर्ज किया।