रांची: रांची जिला प्रशासन (Ranchi District Administration) ने झारखंड पाहन संघ के शनिवार को रांची बंद और विभिन्न छात्र संगठनों के मुख्यमंत्री Hemant Soren आवास घेराव की सूचना के मद्देनजर मुख्यमंत्री आवास व सचिवालय के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
व्यवहार करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गयी
उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा और SSP किशोर कौशल के निर्देश पर सदर SDO ने धारा 144 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री आवास एवं सचिवालय के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागे कर दी है।
यह निषेधाज्ञा शनिवार सुबह 8 बजे से रात्रि 11.30 बजे तक के लिए लागू रहेगी।
इसके लागू होने के बाद मुख्यमंत्री आवास (Chief Minister’s Residence) एवं सचिवालय के दो सौ मीटर की परिधि में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन (Display), घेराव आदि आयोजित नहीं किये जा सकेंगे।
SDO ने बताया कि इस दौरान पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलने, किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र लेकर निकलना या चलने, किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करने और ध्वनि विस्तारक यंत्र (Loudspeaker) का व्यवहार करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गयी है।