रांची: Jharkhand High Court के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय (Rangan Mukhopadhyay) की कोर्ट में मंगलवार को रतन हाईट्स बिल्डिंग सोसाइटी (Ratan Heights Building Society) की याचिका पर सुनवाई हुई।
मामले में याचिकाकर्ता की ओर से बहस पूरी हो गई। अब इस मामले में गुरुवार को प्रतिवादियों की ओर से बहस होगी।
रांची नगर निगम की ओर से शशांक शेखर ने की पैरवी
कोर्ट ने 46 कट्ठा पर बनाए जाने वाले जी प्लस पांच के भवन के निर्माण कार्य पर रोक जारी रखी है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि बिल्डर ने 86 कट्ठा का नक्शा (Map) रिवाइज कराए बगैर फिर से नया नक्शा पास करा लिया।
46 कट्ठा पर नया नक्शा पास कराया गया है, जो गैरकानूनी है। याचिकाकर्ता की ओर से सुमित गड़ोदिया, रोहित रंजन सिन्हा एवं रांची नगर निगम की ओर से शशांक शेखर (Shashank Shekhar) ने पैरवी की।