धनबाद : नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म (Gang Rape) करने के मामले में गुरुवार को POCSO के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने परासिया भागा निवासी करण धोबी व सुनील यादव को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में जेल भेज दिया।
सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख निर्धारित की गई है।
एक कर रहा था दुष्कर्म दूसरा बना रहा था वीडियो
मामले में पीड़िता की शिकायत पर 19 सितंबर 2019 को जोरापोखर थाना (Jorapokhar Police Station) में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 17 सितंबर की रात पीड़िता घर की बगल में करमा पूजा देख रही थी।
तभी उसके मोबाइल पर उसके पुराने दोस्त बासुदेव सहिश उर्फ राहुल कुमार का फोन आया जो आरएसपी कॉलेज बिल्डिंग निर्माण में मजदूर का काम करता था।
कॉल करके उसने नाबालिग को आरएसपी कॉलेज में मिलने के लिए बुलाया। उसके बुलाने पर वह अकेली ही वहां चली गई।
वहां पर करण धोबी और उसके दोस्त सुनील यादव ने धमकी दे कर उसे कॉलेज से बाहर बुलाया, सुनील ने उसकी गर्दन पकड़ ली और झाड़ी की तरफ ले गया।
नाबालिग के साथ पहले करण ने दुष्कर्म किया जिसका मोबाइल से वीडियो सुनील ने बनाया और बाद में सुनील यादव ने बलात्कार किया। वीडियो करण धोबी ने बनाया था।
पुलिस ने 20 नवंबर 2021 को दोनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था। इस मामले में अभियोजन ने पांच लोगों की गवाही कराई थी।