रांची: एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने राज्य सरकार से पूछा कि सारंडा के जंगलों में खनन कर रखे गए लौह अयस्क एवं अन्य खनिजों के निष्पादन की क्या प्रक्रिया है।
चीफ जस्टिस की बेंच में हुई सुनवाई
निर्दलीय विधायक सरयू राय (Saryu Rai) ने इस संबंध में जनहित याचिका दाखिल की है।
इस पर झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्र (Sanjay Kumar Mishra) की बेंच में सुनवाई हुई।
सरयू राय की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने अदालत में पक्ष रखा।
केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव कोर्ट में उपस्थित रहे। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार यादव ने पक्ष रखा।