रांची: भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है।
हाईकोर्ट ने दलबदल मामले में बाबूलाल मरांडी के खिलाफ स्पीकर की कार्रवाई पर लगाई गई रोक को हटा दिया है। अब स्पीकर इस मामले में कार्यवाही कर सकते हैं।
भाजपा विधायक बिरंची नारायण की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया है।
बिरंची नारायण ने भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
दल बदल के मामले में बाबूलाल मरांडी के खिलाफ नए नोटिस के संबंध में झारखंड विधानसभा के स्पीकर अब कार्रवाई कर सकते हैं।
इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राजीव रंजन एवं अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा।
वही इलेक्शन कमीशन की तरफ से अधिवक्ता आकाशदीप और बाबूलाल मरांडी की तरफ से अधिवक्ता आर एन सहाय ने पक्ष रखा।
भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में 14 जनवरी को सुनवाई हुई थी। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
14 जनवरी को अदालत ने भाजपा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था और सिर्फ बाबूलाल की याचिका पर सुनवाई हुई थी।
सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि बीजेपी में कई लोग हैं, जिन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है।
क्योंकि यह पद काफी महत्वपूर्ण है। दल बदल मामले में बाबूलाल मरांडी के द्वारा काउंटर का जवाब दाखिल करने के लिये समय मांगा गया था। जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था।
13 जनवरी को सुनवाई के दौरान विधानसभा ने हाईकोर्ट में लॉ पॉइंट पर काउंटर एफिडेविट दायर किया था।
जिसपर बाबूलाल मरांडी को रिज्वाईनडर दाखिल करने का निर्देश दिया गया था।
वहीं हाईकोर्ट ने 13 जनवरी को सुनवाई के दौरान कहा था कि देश की सर्वोच्च अदालत ने जल्द इस मामले का समाधान करने का निर्देश दिया है। और अदालत इसके लिए प्रतिबद्ध है।