नई दिल्ली: हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी (Comedian Munawar Farooqui) को नियमित जमानत दी है।
इस मामले में पहले फारूकी अंतरिम जमानत पर थे। साथ ही फारूकी के खिलाफ सभी प्राथमिकियों (FIR) को मध्य प्रदेश के इंदौर (Indore) में ट्रांसफर कर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो हाईकोर्ट (High Court) जाकर अपने खिलाफ FIR रद्द करने की याचिका दाखिल कर सकते हैं।
फरवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने फारूकी को अंतरिम जमानत दी थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश की समीक्षा करने को भी कहा था।
क्योंकि हाईकोर्ट Comedian Farooqui को जमानत याचिका को खारिज कर चुका है।
शिकायत पर पुलिस ने किया था गिरफ्तार
Comedian Munawar Farooqui ने अपने एक शो क दौरान कथित तौर पर हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक कमेंट (Offensive Comment) किया था।
जिसके बाद उनके इस कमेंट से नाराज लोगों ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार भी किया था।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी मुनव्वर फारूकी की याचिका
इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने फारूकी की याचिका खारिज कर दी थी।
बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका दायर की थी। पहली याचिका में उन्होंने खुद को जमानत पर रिहा करने की गुहार लगाई थी।
दूसरी में अपने खिलाफ दर्ज अलग-अलग राज्यों में मुकदमों को एक जगह ट्रांसफर (Transfer) करने की मांग की थी। इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए नोटिस जारी किया था।