वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े सातों मामलों (Gyanvapi Mosque Case) को एक साथ किया जाएगा या अलग से सुना जाएगा, इस पर वाराणसी के जिला न्यायाधीश की अदालत अगली सुनवाई करेगी। इन मामलों की सुनवाई 3 मई को होगी।
वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी (Subhash Nandan Chaturvedi) ने कहा, इस मामले में सोमवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन शोकसभा के चलते कोई कानूनी कार्य नहीं हो सकी।
जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश (Ajay Krishna Vishwesh) की अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए तीन मई की तारीख तय की है।
चकबंदी के मुद्दे की जांच की जाएगी
जिला जज ने 17 अप्रैल को वाद संख्या 18/2022 (ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देवताओं की नियमित पूजा की मांग करते हुए) में चार महिला वादी (Female Plaintiff) की याचिका को विभिन्न अदालतों से ज्ञानवापी से संबंधित सात मामलों को अपनी अदालत में स्थानांतरित करने के लिए स्वीकार कर लिया था।
चतुर्वेदी (Chaturvedi) ने कहा, अपने आदेश में जिला जज ने कहा कि स्थानांतरण के बाद विभिन्न दीवानी अदालतों में लंबित ज्ञानवापी से संबंधित सात मामले उनके न्यायालय में पहुंचेंगे, उनके चकबंदी के मुद्दे की जांच की जाएगी कि यह प्रासंगिक होगा या नहीं।