चाईबासा: जानलेवा मारपीट करने वाले चार आरोपियों को प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत (Court) ने 7 साल सश्रम कारावास (Rigorous Imprisonment) की सजा सुनाई साथ ही 10 रूपए जुर्माना (Fine) भी लगाया।
आरोपियों में पुतकर हेमबरोम ,मोरन हेमबरम ,डांगुर हेमबरम और बिरसा हेमबरम का नाम शामिल है।
उक्त चारों के खिलाफ थाना अंतर्गत मुरूमबुरु मुंडा साईं गांव निवासी मोहन मुंडारी के बयान पर 30 सितंबर 2020 को मामला दर्ज किया गया था।
क्या है पूरा मामला?
दर्ज मामले में बताया गया था कि मोहन मुंडारी का छोटा भाई टूपरा मुंडारी काम करने के लिए बाहर गया था, उसके साथ उक्त लोग भी गए थे।
वहां काम करने के दौरान मालिक ने टूपरा मुंडारी के खाते में सभी का वेतन डाल दिया गया था। उसी समय लॉकडाउन भी हो गया। सभी वापस घर आ गए।
टूपरा मुंडारी का ATM कार्ड खराब हो जाने के कारण वह पैसा नहीं निकाल पा रहा था।
उक्त लोग उससे पैसा मांग रहे थे। इसी दौरान उक्त चारों ने 29 सितमबर को देव नदी के किनारे रात को 8 बजे बुलाया, जहां पैसा मांगने को लेकर विवाद हो गया।
जिसके बाद उक्त चारों ने जान मारने की नीयत से दौली से मार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था।