जमशेदपुर: परसूडीह थाना (Parsudih Police Station) क्षेत्र के सरजमदा में 12 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म (Rape) करने वाले आरोपी लाल सोरेन को स्पेशल कोर्ट पोस्को सह ADJ -1 संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने 15 साल की सजा सुनाई है।
साथ ही 20 हजार रुपए जुर्माना (Fine) भी लगाया। जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर आरोपी को दो साल के लिए अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
किराए पर मां के साथ रहती थी पीड़िता
मिली जानकारी के अनुसार घटना 22 मार्च 2020 की है। घटना के कुछ दिन पहले पीड़िता अपनी मां के साथ परसूडीह के सरजमदा में आरोपी लाल सोरेन के घर किराए पर रहने के लिए आई थी।
घटना के दिन नाबालिग घर पर अकेली थी। जिसका फायदा उठाकर आरोपी उसे बहला-फुसलाकर साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
मां के लौटते ही पीड़िता ने मां को आपबीती बताई। जिसके बाद मामला परसूडीह थाने तक पहुंचा।
पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।