धनबाद: BJP की पूर्व महिला नेत्री के साथ दुष्कर्म (Rape) की कोशिश के मामले में हाई कोर्ट ने अगले आदेश तक निचली अदालत की कर्यवाही पर रोक लगा दी।
इस वजह से शनिवार को भी BJP के बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो (Dhullu Mahto) के खिलाफ आरोप तय नहीं किया जा सका।
MP MLA कोर्ट ने खारिज कर दी थी गुल्लू की डिस्चार्ज अर्जी
बता दें कि 20 मई 2022 को धनबाद MP/ MLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने विधायक ढुल्लू महतो की डिस्चार्ज की अर्जी खारिज कर दी थी।
इस आदेश को विधायक ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
12 दिसंबर 22 को झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High Court) ने निचली अदालत की सुनवाई पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा रखी है।