रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में बुधवार को पलामू, गढ़वा और लातेहार में अवैध माइनिंग से संबंधित मामले (Cases Related to Illegal Mining) को लेकर पंकज कुमार यादव की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में गठित तीन सदस्य कमेटी की रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की गई।
इसमें कहा गया कि अवैध माइनिंग (Illegal Mining) इन तीनों जिलों में हो रही थी। मामले में राज्य सरकार को तीन सदस्य कमेटी की अपडेट रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 17 मई निर्धारित की है।
पूर्व की सुनवाई में हाई कोर्ट ने संशोधित आदेश पारित करते हुए पलामू, गढ़वा और लातेहार में माइनिंग एवं मिनिरल की लीज (Mining & Mineral Lease) प्राप्त कंपनियों द्वारा की जा रही वैध माइनिंग पर से रोक हटा ली थी।
जांच को बंद कर दिया गया
साथ ही कहा था कि लीगल माइनिंग करने वाली कंपनियों पर खनन एवं उसके परिवहन को लेकर हाई कोर्ट का रोक का आदेश प्रभावित नहीं होगा। कोर्ट ने राज्य सरकार को अवैध माइनिंग (Illegal Mining) पर रोक लगाए रखने का निर्देश दिया है।
यह मामला एक संचालक से माइनिंग चलाने के लिए माइनिंग विभाग के अधिकारी द्वारा 20 लाख रुपये की मांग से जुड़ा है। इस मामले में डिप्टी डायरेक्टर रैंक (Deputy Director Rank) के एक अधिकारी की भूमिका बताई गई है लेकिन उनके खिलाफ जो जांच हुई उसे बाद में जांच को बंद कर दिया गया था।