चतरा : गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम प्रेमशंकर की अदालत ने माओवादियों से मिलकर की गई हत्या के मामले (Maoists Murder Case) में एक अभियुक्त नारो यादव उर्फ नरेंद्र यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है
। यह घटना 17 अप्रैल 2014 की है, जिसमें निरंजन दास को मौत के घाट (Niranjan Murder Case) उतार दिया गया था। उसकी डेड बॉडी अगले दिन सड़क किनारे मिली थी।
इस केस में सिर्फ एक व्यक्ति नारो यादव उर्फ नरेंद्र यादव ट्रायल फेस (Trial Face) कर रहा था। वह जेल में है। शेष आरोपियों का ट्रायल अलग से चल रहा है।
मृतक के पिता ने दर्ज करवाई थी प्राथमिकी
इस हत्याकांड को लेकर निरंजन के पिता कुलदीप दास (Kuldeep Das) ने मामला थाने में दर्ज करवाया था। पुलिस को दिए अपने बयान में कहा था कि घटना के दिन मेरा बेटा निरंजन दास खेत पर ट्रैक्टर से रात्रि आठ बजे कटा हुआ गेहूं लाने गया था।
इसी बीच खाना खाकर मैं दरवाजे पर बैठा था। दरवाजे के सामने गांव के ही फुलवा कुमारी, जट्टू यादव, कमलेश शाव, भुनेश्वर साहू टहल रहे थे और तब तक मालूम हुआ कि कुछ उग्रवादी लोग आ गए हैं। इसी बीच सुबह में पता चला कि मेरे बेटे की लाश (Son Dead Body) सड़क किनारे पड़ी हुई है।