रांची: Jharkhand High Court के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में शुक्रवार को बाघमारा विधायक (Baghmara MLA) ढुल्लू महतो (Dhullu Mahto) के निर्वाचन को चुनौती देनेवाली जलेश्वर महतो (Jaleshwar Mahato) की चुनाव याचिका पर सुनवाई हुई।
इस मामले में शत्रुघ्न महतो को फिर से गवाही के लिए बुलाए जाने को लेकर दिए गए आवेदन पर जवाब दाखिल करने के लिए ढुल्लू महतो ने 2 सप्ताह का समय मांगा।
कोर्ट ने मामले की सुनवाई 19 मई निर्धारित की है।
सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को आधार बनाते हुए कहा..
ढुल्लू महतो की ओर से अधिवक्ता अजय शाह, विभास कुमार सिन्हा ने और जलेश्वर महतो की ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार लाल ने पैरवी की। जलेश्वर महतो ने ढुल्लू महतो के निर्वाचन को रद्द करने की मांग की है।
याचिका में कहा गया है कि जिस समय ढुल्लू महतो ने अपना नामांकन जमा किया था, उस समय वे डिसक्वालिफाइड (Disqualified) थे, क्योंकि उनको अलग-अलग धाराओं में सजा हुई है, जिसे मिलाकर दो साल से ज्यादा का समय हो जाता है।
सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को आधार बनाते हुए कहा गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर (Returning Officer) को उसी समय ढुल्लू महतो का नामांकन कर रद्द कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया।