अहमदाबाद: दिल्ली के उप राज्यपाल (LG) विनय कुमार सक्सेना (Vinay Kumar Saxena) के खिलाफ आपराधिक केस चलेगा। अहमदाबाद कोर्ट ने LG सक्सेना की उस अर्जी को खारिज कर दिया है।
जिसमें उन्होंने उप राज्यपाल होने मिली इम्युनिटी का जिक्र करके क्रिमिनल ट्रायल से छूट मांगी थी। अहमदाबाद की कोर्ट में एडीशनल मेट्रोपॉलिटन जज (Additional Metropolitan Judge) P N Goswami ने सक्सेना की तरफ से दाखिल अर्जी को खारिज कर दिया है।
सक्सेना पर आरोप है कि उन्होंने 2002 में साबरमती आश्रम में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर (Medha Patkar) पर हमला किया था।
जज गोस्वामी ने सक्सेना की अर्जी को खारिज कर दिया
सक्सेना ने क्रिमिनट ट्रायल से छूट देने की मांग की थी, वहीं सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर (Medha Patkar) की तरफ से इसका विरोध किया गया था। इसमें कहा गया था कि वे राज्यपाल नहीं है और वे छूट के हकदार नहीं है।
पाटकर की तरफ से दाखिल दलील में कहा गया था कि दिल्ली के LG सिर्फ राष्ट्रपति के एजेंट हैं। इसके बाद उन्हें संविधान के अनुच्छेद 361 के तरह इम्युनिटी (Immunity) नहीं दी जानी चाहिए। एडीशनल मेट्रोपॉलिटन जज गोस्वामी ने सुनवाई के बाद सक्सेना की अर्जी को खारिज कर दिया।