रांची: झारखंड हाइकोर्ट में हजारीबाग के संत जेवियर्स स्कूल से निकाले गये छात्रों के मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। मामले में स्कूल की ओर से अपना पक्ष रखा गया।
अदालत इस मामले से संबंधित दस्तावेजों को अभी देख रही है।
अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने बताया कि इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि अब 25 जनवरी को रखी गयी है।
इससे पूर्व की सुनवाई में अदालत ने स्कूल से पूछा था कि जब छात्र स्कूल की वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण थे और उन्हें अगले वर्ग में प्रोन्नति दी गयी थी तो किन परिस्थितियों में उन छात्रों का अगले वर्ग में नामांकन नहीं लिया गया।
इसके अलावा अदालत ने यह भी पूछा था कि किन कारणों से प्रबंधन ने इन छात्रों को स्कूल से निकालने का निर्देश दिया था।
स्कूल की ओर से मामले में अपना जवाब दाखिल किया गया है।
उल्लेखनीय है कि हजारीबाग के संत जेवियर्स स्कूल प्रबंधन ने कक्षा दो से लेकर कक्षा 5 तक के 7 छात्रों को उनके अभिभावकों से स्कूल से निकालने का नोटिस जारी किया था।
स्कूल से निकाले गये छात्रों ने एकल पीठ में याचिका दायर की थी।
एकल पीठ की ओर से मामले को पहले शिक्षा न्यायाधिकरण में ले जाने की बात कही गयी थी।
इसके बाद छात्रों की ओर से इस मामले को डबल बेंच में ले जाया गया।
छात्रों की ओर से कहा गया था कि आरटीआई के तहत उन्हें शिक्षा पाने का संवैधानिक अधिकार है।
जबकि स्कूल प्रबंधन उन्हें निकालने की बात कह रहा है।
इसके अलावा कोरोना काल में सरकार ने भी एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया है कि स्कूल किसी भी छात्र को ऑनलाइन शिक्षा से वंचित नहीं कर सकता है और न ही छात्र के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है।