नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मनी लॉड्रिंग केस (Money Laundering Case) में करीब एक साल से जेल में बंद दिल्ली सरकार (Delhi Government) के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जमानत याचिका दायर की है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने बीते 6 अप्रैल को जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
ट्रिपल टेस्ट को भी पास करना होगा
ED ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि अगर जैन को जमानत दी जाती है तो गवाहों की जान को खतरा हो सकता है।
जैन प्रभावशाली व्यक्ति हैं और बड़े राजनीतिक पद पर रह चुके हैं। वे गवाहों को प्रभावित भी कर सकते हैं। जैन को जमानत के लिए तय ट्रिपल टेस्ट को भी पास करना होगा।
ED ने सत्येंद्र जैन को 30 मई, 2022 को गिरफ्तार किया
इससे पहले 17 नवंबर 2022 को राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने सत्येंद्र जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
उल्लेखनीय है कि ED ने सत्येंद्र जैन को 30 मई, 2022 को गिरफ्तार किया था।