रांची: मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता सुखदेव भगत (Congress leader Sukhdev Bhagat) को लोहरदगा में घेराव प्रदर्शन के मामले (Gherao Case) में अंतरिम राहत प्रदान कर दी है।
कोर्ट ने इस मामले में केस डायरी मांगी
न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव (Pradeep Kumar Srivastava) की अदालत ने सुखदेव भगत की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में केस डायरी मांगी है।
इसके बाद अगली सुनवाई होगी। बता दें कि सुखदेव भगत के खिलाफ खिलाफ एक घेराव कार्यक्रम (Gherao Program) में सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप है। इसे लेकर उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी।