नई दिल्ली: National Medical Commission के UG बोर्ड (UG Board) ने भारत के 40 मेडिकल कॉलेजों (Medical Colleges) की मान्यता रद्द कर दी है।
जिन 40 मेडिकल कॉलेजों की मान्यता रद्द की गई है। उनके पास पर्याप्त संख्या में Faculty उपलब्ध नहीं थी। जांच में अन्य खामियां मिली थी।
150 मेडिकल कॉलेजों की मान्यता के मामले लंबित
नेशनल मेडिकल कमीशन की जांच में 150 Medical Colleges जो कमी पाई गई है। उन्हें दुरुस्त करने के लिए कहा गया है।
यदि उन्होंने समय पर दुरुस्त कर लिया, तो उन्हें मान्यता दिए जाने पर विचार किया जाएगा।
अभी 150 मेडिकल कॉलेजों की मान्यता के मामले लंबित (Pending) हैं।
30 दिन के अंदर नेशनल मेडिकल कमीशन के पास कर सकते हैं अपील
जिन 40 मेडिकल कॉलेजों की मान्यता रद्द हुई है। उसमें पश्चिम बंगाल,गुजरात,असम, पांडुचेरी, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा राज्य के हैं।
जिन मेडिकल कॉलेजों की मान्यता रद्द की गई है। वह 30 दिन के अंदर नेशनल मेडिकल कमीशन के पास अपील कर सकते हैं।
दूसरी अपील केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के पास किए जाने का प्रावधान है। नियमानुसार 2 माह के अंदर अपीलों का निपटारा किए जाने का नियम है।