- कंपनी खोलने के लिए 3000 से अधिक नियम कानूनों का करना है पालन
- कई कानूनों का पालन नहीं करने पर सीधे जेल की सजा का प्रावधान
- राज्य सरकार के बनाए कानूनों का अलग से करना होता है पालन
- अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए कानूनों के कई प्रावधान अभी तक कायम
नई दिल्ली : India में रिटेल सेक्टर (Retail Sector) के लिए कंपनी खोलना है, तो भारत में लगभग 3182 नियम कानूनों (Rule Laws) का पालन करना होगा।
मार्केट रिसर्च कंपनी (Market Research Company) टीमलीज (Teamlease) की एक रिपोर्ट जारी हुई है।
इसमें बताया गया है कि भारत में Retail Sector के लिए 3182 नियम कायदे कानून बनाए गए हैं। इसमें 37.5 फीसदी नियम ऐसे हैं, जिसका पालन नहीं होने पर जेल की सजा का प्रावधान है।
56.8 फ़ीसदी कानून केंद्र सरकार के द्वारा बनाए हुए
रिपोर्ट के अनुसार 56.8 फ़ीसदी कानून केंद्र सरकार (Central Government) के द्वारा बनाए हुए लागू होते हैं।
वहीं राज्य सरकारों और स्थानीय संस्थाओं के बनाए हुए 43.2 फ़ीसदी कानूनों का पालन रिटेल सेक्टर के कारोबारियों को करना पड़ता है।
रिटेल चैन के जरिए Retail Sector में काम करने एवं अन्य कानूनों की संख्या 1666 है। जो कुल नियम का 50 फ़ीसदी से ज्यादा है।
भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत कई ऐसे कानून हैं, जिसमें कारोबारी को मामूली गलती होने पर सजा और जेल भेजने का प्रावधान है।
अंग्रेजों के बनाए हुए कानून, बाबा आदम के जमाने के हैं। लेकिन, अभी भी उन का प्रावधान बना हुआ है।
पर्यावरण से संबंधित 463 नियम
Retail Sector और Retail Chain Sector के लिए जिन कानूनों का पालन करना पड़ता है। उसमें श्रम से संबंधित 1666 नियम है।
पर्यावरण से संबंधित 463 नियमों का पालन करना पड़ता है।
उद्योगों के लिए 402 नियम, सामान्य 276 नियम, व्यवसाय से संबंधित 223 नियम, राजस्व और Tax के 141 नियम तथा 11 नियम कंपनी मामलों के शामिल हैं।
सरकारी नियम कायदे कानून का मकड़जाल
भारत में भ्रष्टाचार (Corruption) चरम पर है। जहां इतने कानून होंगे।
इन कानूनों को जानना,पढ़ना, समझना और उन पर अमल करना, आदमी के बस की बात नहीं है। कोई ना कोई गड़बड़ी तो होगी ही।
यही सरकारी नियम कायदे कानून का मकड़जाल है। जिसमें आकर सब फंस जाते हैं। छूटने के लिए चढ़ावा चढ़ाने के लिए विवश होते हैं।
यही नियम और कानूनों का सत्य है।