नई दिल्ली: केंद्र सरकार (Central Government) ने फौरन आराम देने वाली फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (FDC) दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है।
इनमें पेरासिटामोल (Paracetamol) और निमेसुलाइड (Nimesulide) जैसी प्रचुर मात्रा में बिकने वाली दवाएं भी शामिल हैं।
ये दवाएं तुरंत आराम देती हैं लेकिन इनसे नुकसान का खतरा होता है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry) ने एक्सपर्ट कमेटी की राय पर ये फैसला लिया है।
प्रतिबंध लगाने संबंधी अधिसूचना जारी
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन दवाओं पर प्रतिबंध लगाने संबंधी अधिसूचना (Notification) जारी की है।
सरकार के द्वारा गठित विशेषज्ञ सलाहकार समिति ने पिछले साल अप्रैल में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।
इसने कहा गया था इन दवाओं का कोई मेडिकल औचित्य नहीं है। जिन दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है वो इस प्रकार हैं।
इन दवाओं पर रोक
निमेसुलाइड + पेरासिटामोल
क्लोरफेनिरामाइन + कोडीन सिरप
फोल्कोडाइन + प्रोमेथाजीन
एमोक्सिसिलिन + ब्रोमहेक्सिन
ब्रोमहेक्सिन + डेक्सट्रोमेथॉर्फन + अमोनियम क्लोराइड मेंथॉल
पेरासिटामोल + ब्रोमहेक्सिन फेनिलेफ्राइन + क्लोरफेनिरामाइन + गुइफेनेसिन
सालबुटामॉल + क्लोरफेनिरामाइन
खतरनाक है ये दवाएं
एक्सपर्ट कमेटी (Expert Committee) ने अपनी सलाह में कहा है कि FDC दवाओं का कोई मेडिकल औचित्य नहीं है और ये मनुष्य के लिए खतरा हो सकती हैं।
इसलिए, व्यापक जनहित में, 14 FDC के निर्माण, बिक्री या वितरण पर रोक लगाना आवश्यक है।
ये प्रतिबंध 940 के ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट (Drugs and Cosmetics Act) की धारा 26 ए के तहत लगाया गया है।