NPPA ने तय की 23 दवाओं की खुदरा कीमतें, जानिए हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की गोलियों के क्या है दाम

अधिसूचना के मुताबिक, NPPA ने डायबिटीज की दवा ग्लिक्लाजाइड ईआर (Gliclazide ER) और मेटफार्मिन हाइड्रोक्लोराइड (Metformin Hydrochloride) की एक गोली की कीमत 10.03 रुपये तय की है

News Aroma Media
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नई दिल्ली : राष्ट्रीय औषधि मूल्य नियामक (National Drug Price Regulator) ‘नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइ¨सग अथारिटी’ (NPPA) ने शुक्रवार को कहा कि उसने 23 दवाओं की खुदरा कीमतें तय की हैं।

इनमें डायबिटीज (Diabetes) और हाई ब्लड प्रेशर (High Blood Pressure) के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं शामिल हैं।

NPPA ने ये कीमतें 26 मई, 2023 को हुई 113वीं बैठक में हुए फैसले के आधार पर औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत निर्धारित की हैं।

NPPA ने तय की 23 दवाओं की खुदरा कीमतें, जानिए हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की गोलियों के क्या है दाम NPPA fixed retail prices of 23 medicines, know what is the price of high blood pressure, diabetes pills

दवाओं की ये हैं कीमतें?

अधिसूचना के मुताबिक, NPPA ने डायबिटीज की दवा ग्लिक्लाजाइड ईआर (Gliclazide ER) और मेटफार्मिन हाइड्रोक्लोराइड (Metformin Hydrochloride) की एक गोली की कीमत 10.03 रुपये तय की है।

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इसी तरह टेल्मिसार्टन (Telmisartan), क्लोर्थालिडोन (Chlorthalidone) और सिल्नीडिपिन (Cilnidipine) की एक गोली की खुदरा कीमत 13.17 रुपये तय की गई है।

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दर्द निवारक दवा ट्रिप्सिन, ब्रोमिलेन, रुटोसाइड ट्राईहाइड्रेट (Trihydrate) और डाइक्लोफेनेक सोडियम (Diclofenac Sodium) की एक गोली की खुदरा कीमत 20.51 रुपये तय की गई है।

NPPA ने कहा है कि उसने औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत 15 शेड्यूल दवाओं की अधिकतम कीमतों में भी संशोधन किया है और दो शेड्यूल दवाओं की अधिकतम कीमतें तय कर दी हैं।

इनके अलावा एक शेड्यूल दवा के अधिकतम मूल्य में संशोधन कर उसे तय किया है।NPPA ने तय की 23 दवाओं की खुदरा कीमतें, जानिए हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की गोलियों के क्या है दाम NPPA fixed retail prices of 23 medicines, know what is the price of high blood pressure, diabetes pills

NPPA के पास क्या है अधिकार?

उल्लेखनीय है कि NPPA को देश में नियंत्रित थोक दवाओं की कीमतों में संशोधन करने या उन्हें निर्धारित करने, उन्हें लागू करने और उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने का अधिकार है।

वह नियंत्रण मुक्त दवाओं की कीमतें उचित स्तर पर बनाए रखने के लिए उनकी निगरानी भी करता है।

दवा नियामक औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश के प्रविधानों को लागू करता है।

उसे उत्पादकों द्वारा उपभोक्ताओं से नियंत्रित दवाओं की अधिक ली गई कीमतों को वसूल करने का काम भी सौंपा गया है।

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