नई दिल्ली : BJP ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (Chief Metropolitan Magistrate) की अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi), मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (CM Siddaramaiah), उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया है।
साथ ही समन जारी करने का आदेश दिया गया है।
27 जुलाई तक का दिया गया समय
निर्वाचित पूर्व और मौजूदा सांसदों/विधायकों से संबंधित आपराधिक मामलों से निपटने के लिए विशेष अदालत ने भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत अपराधों का संज्ञान लिया है।
शपथ पत्र दर्ज कराने के लिए 27 जुलाई तक समय दिया। वहीं, इस संबंध में सभी उत्तरदाताओं को मंगलवार को समन जारी करने का आदेश दिया गया।
BJP की छवि खराब करने के लिए विज्ञापन
9 मई को राज्य सचिव एस केशवप्रसाद (S Keshav Prasad) ने शिकायत दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने BJP की छवि खराब करने के लिए विज्ञापन जारी किए।
इसमें BJP को लेकर झूठे दावे किए गए। शिकायत में कहा गया है कि कर्नाटक (Karnataka) प्रदेश कांग्रेस कमेटी (Congress Committee) ने इस साल 5 मई को समाचार पत्रों में विधानसभा चुनाव के लिए विज्ञापन जारी किया था।
इसमें दावा किया गया था कि तत्कालीन BJP सरकार 40 प्रतिशत भ्रष्टाचार में लिप्त थी और उसने 1.5 लाख करोड़ रुपये लूट लिए थे। पिछले चार वर्ष आधारहीन थे।
पहले भी राहुल गांधी पर हो चुका है मानहानि का केस
BJP विधायक व गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
उनका आरोप था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय का मान घटाया है।
वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल ने 2019 के आम चुनाव (2019 General Election) से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में इस मामले से जुड़ी टिप्पणी की थी।
अदालत ने गांधी को 23 मार्च को दोषी ठहराया था और उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी।
इसके एक दिन बाद 2019 में केरल (Kerala) के वायनाड (Wayanad) से लोकसभा के लिए चुने गए गांधी को जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया था।