रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) नवनीत कुमार की कोर्ट में गुरुवार को एक पीड़ित बच्ची को अस्पताल में देखने जाने के बाद बच्ची का फोटो वायरल होने से उसकी पहचान उजागर होने से संबंधित एक मामले में विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी (MLA Dr Irfan Ansari) याचिका पर सुनवाई हुई।
कोर्ट से समय की मांग
मामले में राज्य सरकार ने प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की।
कोर्ट ने विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ दिए गए अंतरिम राहत को जारी रखा है।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता (Petitioner) इरफान अंसारी को अंतरिम राहत देते हुए उनके खिलाफ मामले से संबंधित दुमका के MP/MLA कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाई है।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राहुल कमलेश ने पैरवी की। इस मामले में दुमका की निचली अदालत ने इरफान अंसारी के खिलाफ मामले में संज्ञान लिया था।
आरोप है कि वर्ष 2018 में एक 4 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी
साथ ही उनके खिलाफ नवंबर 2022 में आरोप गठित किया था, जिसे याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
मामले को लेकर इरफान अंसारी के खिलाफ जामताड़ा थाना (Jamtara Police Station) में कांड संख्या 175 / 2018 दर्ज किया गया था।
आरोप है कि वर्ष 2018 में एक 4 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी की घटना हुई थी।
बच्ची का समुचित इलाज सुनिश्चित कराने को लेकर विधायक इरफान अंसारी बच्ची से मिलने अस्पताल पहुंचे थे।
इसी दौरान पीड़ित बच्ची का एक फोटो खींचा गया था, यह फोटो वायरल हुआ था।
इस फोटो से बच्ची की पहचान उजागर हो रही थी, जिसके बाद कोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया था।