रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में गुरुवार को रतन हाईट्स बिल्डिंग सोसाइटी (Ratan Heights Building Society) की याचिका पर सुनवाई हुई।
कोर्ट में प्रतिवादियों (जमीन मालिक एवं बिल्डर वीकेएस रियलिटी) की ओर से बहस पूरी हो गयी।
रांची नगर निगम की ओर से भी बहस पूरी
मामले में हस्तक्षेपकर्ता एवं रांची नगर निगम (Ranchi Municipal Corporation) की ओर से भी बहस पूरी हो गयी।
अब 22 जून को प्रतिवादियों की बहस के आलोक में याचिकाकर्ता अपना प्रत्युत्तर देंगे।
कोर्ट ने 46 कट्ठा पर बनाये जाने वाले जी प्लस पांच के भवन के निर्माण कार्य पर रोक जारी रखी है। मामले की फाइनल सुनवाई 22 जून को होगी।
रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता शशांक शेखर
मामले में कोर्ट के आदेश के आलोक में बिल्डर वीकेएस रियलिटी ने पूर्व में रिटेनिंग वॉल को लेकर अंडरटेकिंग दिया गया था।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रोहित रंजन सिन्हा ने पक्ष रखा।
प्रतिवादी की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा एवं अजीत कुमार ने पैरवी की।
हस्तक्षेपकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता वीपी सिंह ने पैरवी की। रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता शशांक शेखर ने पैरवी की।