रांची : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस एसएन पाठक (Justice S.N Pathak) की कोर्ट में शनिवार को बकाया भुगतान से संबंधित एक अवमानना याचिका की सुनवाई हुई।
मामले में कोर्ट ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं की Grade 4 में प्रोन्नति की तिथि एक अप्रैल की तिथि से बकाया भुगतान सुनिश्चित करें या फिर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (Literacy Department) के सचिव अगली सुनवाई में कोर्ट में सशरीर हाजिर हों।
अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता (Advocate) अमित कुमार तिवारी ने पैरवी की।
अवमानना याचिका दाखिल की गई
वर्ष 2016 अवमानना याचिका की सुनवाई में याचिकाकर्ताओं (Petitioner) प्रोन्नति की तिथि से बकाया भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश High Court से पारित हुआ था।
इसके खिलाफ राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में Review याचिका और सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर किया था लेकिन राज्य सरकार को कोई राहत नहीं मिली थी।
कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला दिया था।
मामले को लेकर सजेश कुमार सहित मनोज कुमार राय एवं अन्य की ओर से हाई कोर्ट (High Court) में अवमानना याचिका दाखिल की गई है।