पटना: अररिया में पुलिस ने सेक्स रैकेट (Sex Racket) का भंडाफोड़ करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। बस स्टैंड स्थित एक होटल में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिस्मफरोशी के धंधे (Prostitution Business) में संलिप्त 9 युवती और होटल मालिक समेत कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है।
नगर थाना पुलिस के मुताबिक होटल SDM ने गुप्त सूचना के आधार पर रेड की। जिसमें 9 युवतियों को पकड़ा गया है। वहीं होटल पैराडाइज (Hotel Paradise) के मालिक संजय मिश्रा और एक अन्य पुरुष को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सभी गिरफ्तार लोगों को नगर थाना लाया गया है।
जहाँ पुलिस उनसे सघन पूछताछ कर रही है। यह पूरी कार्रवाई नगर थाना पुलिस द्वारा की गई है। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हडकंप मच गया है।
कमरे से कई आपत्तिजनक समान बरामद
नगर थानेदार शिव शरण साह ने बताया कि SP को सूचना मिली थी कि बस स्टैंड स्थित एक होटल में देह व्यापार का धंधा चल रहा है।
SP के निर्देश पर पुलिस वहां पहुंची तो जानकारी सच निकली। पुलिस ने यहां से नौ महिलाओं को छुड़ाया और तीन लोगों को गिरफ्तार किया।
थानेदार ने बताया कि होटल के काउंटर और कमरे से कई आपत्तिजनक समान (Offensive Goods) बरामद किया गया है। नगर थानाध्यक्ष शिव शरण साह (Shiv Sharan Shah) ने बताया होटल पहले दूसरे नाम से संचालित हो रहा था लेकिन बाद में इस होटल का नाम बदलकर कुछ और रख दिया गया।
साथ ही होटल के रूप में परिवर्तित कर दिया। होटल में Sex Racket का संचालन हो रहा था। यहां देह व्यापार का धंधा चलने की सूचना मिली थी। इसके बाद छापामारी की गयी ।
शहर के ज्यादातर होटलों में देह व्यापार का धंधा
पुलिस की इस कार्रवाई से होटल संचालकों (Hotel Operators) में हड़कंप मच गया है। ज्ञात हो कि शहर के ज्यादातर होटलों में इस तरह के धंधे खुलेआम संचालित हो रहे हैं।
पुलिस का कहना है आरोपियों के द्वारा महिलाओं से जबरन होटल में देह व्यापार (Prostitution) कराया जाता था। जब पुलिस पहुंची तो कई लोग आपत्तिजनक हालत में मिले।
पुलिस के आने से होटल में हड़कंप मच गया। पुलिस ने यहां से तीन लोगों को गिरफ्तार करने के साथ ही नौ महिलाओं को रेस्क्यू भी कराया है।
पुलिस ने होटल को किया सील
छापेमारी (Raid) में पुलिस को होटल में रखी ग्राहक पंजी मिली। पंजी की जांच में पता चला होटल में आने वाले ग्राहकों का नाम पंजी में अंकित नहीं किया जाता है।
छापेमारी में पकड़े गए किसी भी ग्राहक अथवा महिलाओं का नाम पंजी पर नहीं चढ़ाया गया था। सरकारी नियमों का उल्लंघन है। SDPO रामपुकार सिंह (SDPO Rampukar Singh) ने बताया कि मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में होटल को सील कर दिया गया है।
अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम (Unethical Business Prevention Act) 1956 के तहत होटल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर थाने में इससे संबंधित प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है।