पलामू: DC अंजनेयुलू दोड्डे (DC Anjaneyulu Dodde) ने शुक्रवार को समाहरणालय के सभाकक्ष में PC एवं PCPNDT एक्ट के तहत गठित जिला सलाहकार समिति की बैठक (Advisory Committee Meeting) की।
उपायुक्त ने जिले में रजिस्टर्ड अल्ट्रासाउंड क्लिनिक की जानकारी ली। उन्होंने PCPNDT टीमों को जिले में अवैध रूप से संचालित होने वाले अल्ट्रासाउंड केंद्रों (Ultrasound Centers) की लगातार जांच करते रहने की बात कही।
उन्होंने कहा कि अगर कोई भी Ultrasound Clinic PCPNDT एक्ट का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें।
साई सकैन अल्ट्रासाउंड का लाइसेंस स्वास्थ्य विभाग ने रद्द कर दिया
उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को लिंग प्रशिक्षण करने वाले अल्ट्रा साउंड केंद्रों (Ultrasound Centers) का सीधे तौर पर लाइसेंस रद्द करते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही।
बैठक में समाजसेवी गजेंद्र कुमार ठाकुर (Social worker Gajendra Kumar Thakur) ने कहा कि जेलहाता में स्थित साई सकैन अल्ट्रासाउंड का लाइसेंस स्वास्थ्य विभाग ने रद्द कर दिया है।
इसके बावजूद अल्ट्रासाउंड का अवैध रूप से संचालन किया जा रहा है, जिसका साक्ष्य उन्होंने सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। इस पर उपायुक्त ने संचालनकर्ता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिये।
क्लिनिकों का औचक रूप से निरीक्षण करने पर बल दिया
PCPNDT एक्ट की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने सभी अल्ट्रासाउंड क्लीनिक के लिंग प्रशिक्षण का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण (Monitoring and Supervision) के लिए गठित जिला स्तरीय टीम को लगातार निरीक्षण करने का निर्देश दिया।
इस दौरान उन्होंने ऐसे क्लिनिकों का औचक रूप से निरीक्षण (Surprise Check of Clinics) करने पर बल दिया।
इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार, कार्यपालक दंडाधिकारी परितोष प्रियदर्शी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना तिवारी, शिशु रोग विशेषज्ञ अभय कुमार समेत अन्य लोग उपस्थित रहे।