रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट में सोमवार को CBI मामले में आरोपित व्यवसायी अमित सरवागी की अग्रिम जमानत याचिका (Anticipatory Bail Petition) की सुनवाई हुई।
कोर्ट ने अमित सरवागी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक बरकरार रखी है।
मामले को लेकर CBI ने RC 8/ 2018 दर्ज किया था। अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा एवं ऋषभ कुमार ने पैरवी की।
वहीं CBI की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार ने पैरवी की।
बैंकों को बड़ी राशि का नुकसान
आरोप है कि अमित सरवागी के द्वारा बैंकों से कपड़ा के बिजनेस को लेकर लोन लिया गया था, लेकिन लोन की राशि को बिल्डिंग के बिजनेस के कार्य में लगा दिया गया था।
इससे बैंकों को बड़ी राशि का नुकसान हुआ। ये दोनों आरोपित बद्री केदार उद्योग एवं सनबीम के निदेशक पद पर थे।
बैंक ऑफ इंडिया (BOI) से 31 करोड़ रुपये रुपये से अधिक की राशि की जालसाजी से जुड़े मामले में ज्ञान प्रकाश सरावगी एवं अन्य के खिलाफ CBI ने 3 प्राथमिकी दर्ज की थी।
यह मामला बैंकों से जालसाजी करने से जुड़ा है।