रांची: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मिथिलेश कुमार सिंह की अदालत में बिहार के भागलपुर (Bhagalpur) की युवती मानवी (Manvi) से मॉडलिंग (Modeling) के नाम पर यौन शोषण (Sexual Exploitation) करने और लव जिहाद के आरोपित यश मॉडलिंग एजेंसी (Yash Modeling Agency) के संचालक तनवीर अख्तर उर्फ मोहम्मद लैक खान को जमानत देने से इनकार कर दिया है।
तनवीर को 14 जून को बिहार से किया गिरफ्तार
मामले में तनवीर ने अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी। इसपर अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई।
इस केस से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने तनवीर की जमानत याचिका खारिज कर दी ।
उल्लेखनीय है कि रांची पुलिस (Ranchi Police) ने तनवीर को 14 जून को बिहार के अररिया से गिरफ्तार किया था।
इस मामले में रांची पुलिस ने मॉडल का 8 जून को कोर्ट में 164 का बयान दर्ज और मेडिकल टेस्ट (Medical Test) कराया था।
क्या है मामला ?
बिहार के भागलपुर जिले की रहने वाली एक युवती ने मॉडलिंग के नाम पर रांची के तनवीर पर यौन शोषण करने और जबरन धर्म परिवर्तन (Religion Change) कर शादी करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया था।
तनवीर रांची में यश मॉडलिंग एजेंसी चलाता था। युवती यहां मॉडलिंग सीखने आयी थी। इसके बाद से उसका संपर्क तनवीर से बढ़ा था।
युवती ने मुंबई के वर्सोवा में मामला दर्ज कराया था। बाद में यह मामला रांची के गोंदा थाना को भेज दिया गया था।
गोंदा थाना में इस संबंध में कांड संख्या 57/2023 दर्ज किया गया है।
मामले में रांची पुलिस मुंबई जाकर मॉडल का बयान और प्रताड़ित किए गए वीडियो फुटेज लेकर आई थी।